वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि कोविड19 की दवाओं, टीका और आक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) हटाने से ऐसी दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जायेंगे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी हटने पर इनके विनिर्माताओं उत्पादन में प्रयोग किए गए कच्चे/मध्यवर्ती माल व सामग्री पर चुकाए गए टैक्स के लिए इनपुट-टैक्स-क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे। वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक आयात करने पर पांच फीसद की दर से जीएसटी लगता है वहीं कोविड दवाओं और आक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर 12 फीसद की दर से जीएसटी लागू है।