नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है. इससे पहले आपको आईटीआर फाइल करना होगा, वरना पेनाल्टी के साथ ही आयकर रिटर्न भरने की अनुमति दी जाएगी.
आप इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि आयकर विभाग की ओर से पिछले साल की तुलना में इसमें कुछ बदलाव किया गया है.
यह बदलाव बड़े नहीं हैं, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इन बदलावों के बारे में जान लेना चाहिए. ये आपके काम आ सकते हैं. आइए जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को लेकर क्या बदलाव हुए हैं.
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से आय का ब्यौरा
1 अप्रैल 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से संबंधित आय पर टैक्स लगाने के लिए आयकर अधिनियम में कुछ स्पेसिफिकेशन जोड़े गए हैं. धारा 194एस के तहत टीडीएस क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन पर लागू होगा. वीडीए से आय के संबंध में आवश्यक खूलासे को लेकर फॉर्म को संशोधित किया गया है. टैक्सपेयर्स को वीडीए से आय की पूरी जानकारी देनी होगी.
अगर किसी व्यक्ति को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान क्रिप्टोकरेंसी से कोई आय मिली है तो उसे टैक्स की फाइलिंग के लिए खरीदने की तारीख, ट्रांसफर की तारीख, लागत और बिक्री आय सभी का विवरण दर्ज करना होगा. इसके साथ ही फॉर्म 26AS और AIS को सत्यापित करना आवश्यक है.
80G कटौती का दावा करने के लिए ARN की डिटेल
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अगर किसी ने दान दिया है तो वह धारा 80G के तहत कटौती के लिए पात्र है. ऐसे में दान की एआरएन नंबर आईटीआर फॉर्म में देना होगा. जहां दान पर 50 प्रतिशत कटौती की अनुमति है.
सोर्स पर टैक्स कलेक्शन
टैक्सपेयर्स को अपनी आयकर देनदारी के खिलाफ सोर्स कलेक्शन टैक्स (टीसीएस) का दावा करने की अनुमति है. साथ ही अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले वर्षों में धारा 89ए के तहत राहत का दावा किया है और बाद में अनिवासी बन जाता है, तो आईटीआर फॉर्म में ऐसी राहत से टैक्स योग्य आय के विवरण की आवश्यकता होती है.
89A राहत पर आय का खुलासा
भारतीय निवासियों के पास निकासी तक विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों से अर्जित आय पर टैक्स को स्थगित करने का विकल्प है. धारा 89A आईटी विभाग की ओर से देश में रखे गए सेवानिवृत्ति लाभ खातों से आय पर टैक्स राहत दी जाती है. अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी राहत का दावा किया है, तो उन्हें वेतन वाले सेक्शन में डिटेल देना होगा.
विदेशी संस्थागत निवेशक की जानकारी
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फॉर्म में कई अन्य बदलाव भी किए गए हैं जैसे आईटीआर-3 में बैलेंस शीट में एक्स्ट्रा जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर शेयर करने की आवश्यकता होगी, जहां करदाता एक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) है, या सेबी के साथ रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) है.
इंट्राडे ट्रेडिंग पर खुलासा
नए आईटीआर फॉर्म के मुताबिक, इंट्राडे ट्रेडिंग से टर्नओवर और आय को नए शुरू किए गए सेक्शन ‘ट्रेडिंग अकाउंट’ के तहत पूरी जानकारी देनी होगी.