नई दिल्ली, कामधेनू लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ की दो फर्मों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की है जो कामधेनू लिमिटेड से लाइसेंस लिए बिना अपने टीएमटी बार, पाईपों एवं संबद्ध उत्पादों के कारोबार के लिए ‘कामधेनू’ के ट्रेडमार्क/ ट्रेड नाम का इस्तेमाल कर रही थीं। कामधेनू लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ की इन दो फर्मो के खिलाफ़ नई दिल्ली के तीस हज़ारी स्थित माननीय ज़िलान्यायालय से आदेश प्राप्त किया है।
इस आदेश के जारी होने के बाद 24 जुलाई 2019 को उल्लंघन करने वाली फर्मों का निरीक्षण किया गया, तथा माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए दो स्थानीय आयुक्ताओं ने संबंधित एसएसपी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों के सहयोग से उल्लंघनकारी माल और दस्तावेज़ों की ज़ब्ती कर ली। निरीक्षण के दौरान मैसर्स श्री कामधेनू ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड द्वारा विपणन किए जा रहे के डीएस के मार्क से युक्त माल (टीएमटी बार) और केडीएसटी एमटी बार के लेबल/ पैकेजिंग तथा मैसर्स कामधेनू इस्पात के इनवॉइस एवं अन्य प्रासंगिक सामग्री/ दस्तावेज़ों को ज़ब्त कर लिया गया।
कामधेनू लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ की दो कंपनियों मैसर्स कामधेनू ट्यूब्स प्रालिमिटेड और मैसर्स कामधेनू इस्पात पर ट्रेडमार्क नियमों का उल्लंघन करने और जालसाज़ी के लिए मुकदमा दायर किया है, जो‘कामधेनू’ के ट्रेडमार्क/ ट्रेडनाम का इस्तेमाल कर रही हैं, यह ट्रेडमार्क कामधेनू लिमिटेड के रजिस्टर्ड मार्क से काफी मिलता-जुलता है।
कंपनी के प्रवक्ता ने यह जानकारी भी दी कि वे बाज़ार में किसी भी तरह के नकली उत्पाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे दलों, डीलरों एवं वितरकों के खिलाफ़ जांच एवं ज़ब्ती सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अगर उन्हें कामधेनू लिमिटेड के ट्रेडमार्क/ ट्रेड नाम का गैरकानूनी इस्तेमाल करते या ऐसी उल्लंघनकारी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है।