मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जाएगा। हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक लेकिन पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देयक 100 रूपये होगा। इसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होगा। कुल 100 यूनिट तक 100 रूपये तथा इससे अधिक यूनिट के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा। किसी माह में 150 अथवा आनुपातिक पात्रता यूनिट से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसकी पूरी खपत पर आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल देय होगा।
योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के बाद घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। योजना में लगभग एक करोड़ 2 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इससे राज्य शासन पर 2666 करोड़ रूपये कुल वित्तीय भार आएगा।