नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाले पीएफ और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन के नियमों में जल्द बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि इससे करीब 6 करोड़ से अधिक EPF सब्सक्राइबर्स पर असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि एंप्लॉयी प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है।
इकोनॉमिक्स टाइम्स की माने तो इस प्रस्ताव के तहत पेंशन के लिए उम्र की सीमा को बढ़ाकर 60 साल किया जा सकता है। फिलहाल ये उम्र 58 वर्ष है। हालांकि ये ऑप्शनल होगा। यानी अब पीएफ खाताधारक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो 58 साल की उम्र से पेशन लेना चाहेत हैं या 60 साल से। EPFO का कहना है कि सरकार के इस फैसले के चलते पेंशन फंड के घाटे में 30000 करोड़ रुपये तक की कमी आएगी।
बता दे कि यदि आपको अलग-अलग जगह नौकरी करते हुए 10 साल का समय हो जाता है तो आप पेंशन पाने के हकदार रहते हैं। वर्तमान में 58 साल की उम्र हो जाने पर निश्चित राशि मासिक पेंशन के तौर पर दी जाती है।
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार साल 2015 में इस प्रस्ताव को पहली बार लाया गया था। लेकिन तब सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया था। हांलाकि EPFO के इस प्रस्ताव को न्यासी बोर्ड के अलावा लेबर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी जरूरी होगी।
मालूम हो EPS-95 स्कीम के तहत करीब 60 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है। जिसमें 3 लाख करोड़ रुपये का पेंशन फंड है।