नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों में जहां लोग डिजिटल पेमेंट का काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। वही, बीते 4 सालों से यूपीआई पेमेंट का अधिक इस्तेमाल हो रहा हैं लोगों से इन ट्रांजेक्शन के बीच कुछ चूक भी हो रही है। दरअसल, कई बार लोग जल्दबाजी में गलत नंबर पर यूपीआई पेमेंट कर देते हैं। जिस वजह से आपकी पेमेंट किसी और के खाते में पहुंच जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इसी के चलते नई गाइडलाइन जारी की है।अब चाहे यूपीआई पेमेंट गलत नंबर हो और आपके खाते से पैसे कट चुके हो फिर भी पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। रिजर्व बैंक की नई गाइडलाइन से आपको अपनी राशि वापस मिल सकती है।
अपने पैसे को वापस पाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपको खाते से संबंधित बैंक में जाकर फॉर्म भरना होगा। आपको शिकायत पेमेंट करने के तीन दिन के भीतर ही करनी होगी।किसी भी ऐप जैसे फोन पे पेमेंट, पेटीएम, गूगल पे और यूपीआई से गलत नंबर पर पेमेंट चले जाने पर इस तरह मुश्किल को कम किया जा सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले कस्टमर केयर पर कॉल करें। यह आप ट्रांजेक्शन डिटेल बताकर कंप्लेन दर्ज करें। इसके साथ ही आपको अपनी बैंक की भी जानकारी देना होगा।
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार गलत नंबर पर पेमेंट होने पर इसकी शिकायत करने के 48 घंटे के भीतर पैसा वापस मिल सकता है। इसके लिए कस्टमेर केयर में 3 दिन के अंदर कंप्लेन करनी होगी।नेट बैंकिंग से गलत पेमेंट होने पर इस तरह पैसे वापस लिया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें। बैंक जाकर जानकारी देकर फॉर्म भरें।
अगर बैंक आपकी सहायता करने से मना करता है तो फिर इसकी शिकायत आरबीआई की वेबसाइट पर करें। आप इसके लिए ध्यान दे कि आप ट्रांजेक्शन के मैसेज को डिलीट न करें। इसके साथ ही आप नेशनल पेमेंट कॉर्पेोरेशन की वेबसाइट पर भी गलत पेमेंट की शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।