अमेरिका में कमाए गए पैसों को भारत जैसे देशों में भेजने पर अब 3.5% टैक्स देना होगा। पहले 5% टैक्स का प्रस्ताव था, लेकिन अब इसे घटाकर 3.5% कर दिया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 22 मई को ‘वन बिग, ब्यूटीफुल बिल एक्ट’ को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत विदेशों में काम करने वाले वर्कर्स द्वारा अपने देश भेजे जाने वाले धन (रेमिटेंस) पर टैक्स लगाया जाएगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की इस नई नीति का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका से सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत आता है। रेमिटेंस यानी प्रवासी नागरिकों द्वारा अपने देश भेजा गया पैसा।
अगर सीनेट से भी इस बिल को मंजूरी मिलती है, तो यह कानून 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा।
वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीयों ने करीब 130 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस भेजा था, जिसमें से लगभग 30 बिलियन डॉलर यानी 23.4% सिर्फ अमेरिका से आया। यह पैसा 45 लाख भारतीयों ने भेजा था।
नए टैक्स की वजह से 30 बिलियन डॉलर पर 3.5% की दर से लगभग 1.05 बिलियन डॉलर (करीब 8,750 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त भार पड़ेगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।