सेबी ने पिछले सप्ताह जारी एक नोटिस में लोगों को आगाह किया कि वे ऐसी किसी भी संपत्ति की खरीद या सौदेबाजी से बचें, जिसमें एचबीएन, उसके निदेशकों या किसी सहयोगी, अनुषंगी या संबद्ध कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित या अधिकार हो।

बाजार नियामक सेबी ने लोगों को HBN Dairies & Allied Ltd. से जुड़ी किसी भी संपत्ति की खरीद और लेनदेन को लेकर सतर्क किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, कुछ व्यक्ति या संस्थाएं झूठी अफवाहें फैलाकर, खुद को सेबी अधिकारी बताकर और एचबीएन संपत्तियों पर अतिक्रमण कर नीलामी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही हैं। इसी के मद्देनजर यह चेतावनी जारी की गई है। सेबी ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल संभावित खरीदारों को भ्रमित कर रही हैं, बल्कि उसकी ई-नीलामी प्रक्रिया में भी बाधा डाल रही हैं।

सेबी ने पिछले सप्ताह जारी एक नोटिस में लोगों को आगाह किया कि वे ऐसी किसी भी संपत्ति की खरीद या सौदेबाजी से बचें, जिसमें एचबीएन, उसके निदेशकों या उसकी किसी सहयोगी, अनुषंगी या संबद्ध कंपनी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित या अधिकार हो। नियामक ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को एचबीएन, उसके निदेशकों या उसकी अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने या हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। ऐसी किसी भी अनधिकृत कार्रवाई के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

कोर्ट ने नीलामी की दी थी अनुमति

सेबी ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार, उसे एचबीएन, उसके निदेशकों और संबद्ध कंपनियों की संपत्तियों को बेचने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इसमें वे संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनमें एचबीएन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित है। मई 2024 में न्यायालय के आदेश के तहत सेबी को परिसमापक के साथ मिलकर एचबीएन की संपत्तियां बेचने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, अक्टूबर 2024 में एक और आदेश जारी हुआ, जिसमें सेबी को एचबीएन की सहयोगी कंपनियों की संपत्तियां और परिसमापन प्रक्रिया में शामिल संपत्तियों को बेचने और निपटाने की मंजूरी दी गई। इन आदेशों के आधार पर, सेबी ने जनवरी में घोषणा की कि वह 27 फरवरी को 83 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य पर एचबीएन डेयरीज एंड अलाइड लिमिटेड की 26 संपत्तियों की नीलामी करेगा।