दिल्ली:  केंद्रीय बजट 2019-20 में सरकार ने अगर कोई बैंक से एक करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी करता है तो उस पर टीडीएस या टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया था. इसके तहत व्यक्तिगत या किसी संस्था द्वारा बैंक से एक करोड़ रुपए या इससे अधिक रुपए तक की निकासी करने पर 2 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में वित्त विधेयक (फाइनेंस बिल) पेश किया, जिसमें सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक नया खंड (धारा-194एन) शुरू करने का प्रस्ताव रखा.

  1. आयकर अधिनियम में संशोधन 1 सितंबर को लागू होगा
  2. एक करोड़ रुपए पर बैंक 2 लाख रुपए टैक्स काटेगा
  3. टैक्स एकमुश्त निकासी ही नहीं बल्कि कुल निकासी पर भी है