आरबीआई ने सेंट्रल बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और दो अन्य उधारदाताओं पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है. सिटी यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. एक दूसरे बयान में, आरबीआई ने कहा कि उसने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर उसके द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने नूतन नागरिक सहकारी बैंक, अहमदाबाद पर भी जमाराशियों पर ब्याज दर, अपने ग्राहक को जानों (केवाईसी) और धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग मैकेनिजडम पर सर्कुलर के निर्देशों का पालन न करने पर 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

ऐपेक्स बैंक ने यहां डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है. रिजर्व बैंक ने अपने जारी निर्देशों को नहीं मानने के कारण बैंक पर पेनाल्टी लगाया है. देश के सेंट्रल बैंक ने इसे रेग्युलेटरी कम्प्लायंस के मामले में फेलियर माना है. इन्हीं कारणों को लेकर रिजर्व बैंक ने पहले कुछ सवाल पूछे. बाद में सहकारी बैंक की तरफ से जवाब दिए गए उससे संतुष्ट नहीं होने पर आरबीआई ने फाइन लगाने की घोषणा की.

बता दें कि इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के प्रियदर्शिनी महिला नगरी सहकारी बैंक पर नियमों की अनदेखी के चलते एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. रिजर्व बैंक की तरफ से कहा गया था कि इस सहकारी बैंक को सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क यानी SAF संबंधित कुछ निर्देश जारी किए थे जिसे इसने फॉलो नहीं किया था. यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है.