लेट ITR फाइल करने वालों को राहत, अब 31 मार्च 2026 तक होगा प्रोसेसिंग और रिफंड जारी

टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए, आयकर विभाग ने उन मामलों में रिफंड और रिटर्न प्रोसेसिंग की समयसीमा बढ़ा दी है, जहां टैक्सपेयर्स ने देर से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया था लेकिन उन्हें आयकर विभाग से समय पर छूट मिल गई थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर के माध्यम से बताया कि ऐसे मामलों में ITR को अब 31 मार्च 2026 तक प्रोसेस किया जा सकेगा और पात्र टैक्सपेयर्स को रिफंड भी जारी किया जा सकेगा।

यह फैसला उन वैध ITRs के लिए लिया गया है जो 31 मार्च 2024 तक सेक्शन 119(2)(b) के तहत विलंब की अनुमति लेकर दाखिल किए गए थे लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण प्रोसेस नहीं हो पाए थे। इससे कई टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिल पाया था और न ही उनके रिटर्न की कोई पुष्टि मिल रही थी, जबकि उन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की थीं।

इस फैसले से ऐसे टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी और उनके रिटर्न को मान्यता मिलने के साथ-साथ रिफंड की प्रक्रिया भी पूरी हो सकेगी।